Delhi-NCR Pollution : आइए जानते हैं दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर NGT ने क्या दिए आदेश?

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में हवा की गुणवत्ता (AQI) खराब हो रही है। ऐसे में एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में आज आधी रात से 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही पटाखों पर बैन का ऐलान कर दिया था। NGT ने कहा कि यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था। बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। NGT ने कहा है कि पटाखे खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए चलाए जाते हैं, मौतों और बीमारियों के लिए नहीं। दिल्ली के अलावा हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और ओडिशा में पहले ही दिवाली पर आतिशबाजी करने पर बैन लगाया जा चुका है।

आइए जानते हैं दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है NGT का आदेश:-

- NGT के मुताबिक, पटाखों की बिक्री उन शहरों/कस्‍बों में भी प्रतिबंधित रहेगी जहां पिछले साल नवंबर में औसत एयर क्‍वालिटी 'खराब' या उससे बुरी थी। दिल्‍ली-एनसीआर में 9 नवंबर की आधी रात से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्‍तेमाल पर पाबंदी है। दिल्‍ली की हवा फिलहाल 'गंभीर' श्रेणी में है और पटाखों के चलते इसके और खराब होने का पूरा अंदेशा था।

- NGT का यह आदेश चार राज्‍यों में फैले दो दर्जन से भी ज्‍यादा जिलों पर लागू होगा जो एनसीआर का हिस्‍सा हैं। एनसीआर में यूपी के 8 जिले आते हैं। एनजीटी के आदेश के मुताबिक यूपी के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में पटाखों पर बैन रहेंगे।

- NGT का यह आदेश राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले में सीधे-सीधे लागू होगा, क्योंकि ये दोनों एनसीआर के दायरे में आते हैं। यहां भी 30 नंवबर तक आतिशबाजी और पटाखे जलाने पर बैन रहेगा।

- NGT ने डेटा पॉइंट नवंबर 2019 रखा है। ऐसे में पिछले साल AQI का डेटा देखने के बाद ही तय होगा कि बाकी राज्यों में कहां-कहां पटाखों पर प्रतिबंध है। एनजीटी ने यह भी कहा है जिन राज्‍यों ने बैन लगा रखा है, वह जारी रहेगा।

- NGT ने वर्तमान में जिन शहरों/कस्‍बों की एयर क्‍वालिटी 'मॉडरेट' या उससे बेहतर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी है। यह छूट भी केवल दो घंटे के लिए मिलेगी। और ये दो घंटे कौन से होंगे, यह राज्‍य सरकारें तय कर सकेंगी।

- मॉडरेट एयर क्वालिटी वाले शहरों के लिए NGT ने अपनी तरफ से भी टाइमिंग रखी है। ऐसे शहरों में दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक और क्रिसमस, न्‍यू ईयर (अगर बैन जारी रहता है) पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं।

- NGT ने बाकी जगहों के लिए प्रतिबंध/सीमाएं तय करने का फैसला वहां के अधिकारियों पर छोड़ा है। हालांकि एनजीटी का कहना है कि अगर पहले से ही इससे सख्‍त प्रावधान लागू हैं तो वे जारी रहेंगे।

जिन शहरों में हवा खराब नहीं, वहां क्या होगा?

वहां पटाखों पर बैन का फैसला ऑप्शनल रहेगा। यानी NGT का आदेश लागू करना जरूरी नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी चाहें तो हालात देखकर अपने हिसाब से गाइडलाइंस तय कर सकती हैं। कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि किसी भी सोर्स से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाएं।

AQI की ये 6 कैटेगरी
AQI - कैटेगरी
0-50 - अच्छी
51-100 - ठीक (मॉडरेट)
101-150 - सेंसेटिव लोगों की सेहत के लिए खराब
151-200 - सभी की सेहत के लिए खराब
201-300 - सेहत के लिए बहुत खराब
301-500 - खतरनाक