नए ट्रैफिक नियमः वाहन पर कोई जाति सूचक या आपत्तिजनक शब्द लिखना भी अपराध, भरना होगा जुर्माना

1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में कुछ संशोधन के बाद भारी भरकम चालान भरने के रोज नए-नए रिकॉर्ड बन रहे है। वही इसके साथ इस नए एक्ट में कुछ नए नियम जोड़ें गए जिसके तहत आप पर चालान हो सकता है। इसी नियम में वाहन पर कोई जाति सूचक या आपत्तिजनक शब्द लिखा होने पर भी आपका चालान किया जा सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद-117 का दायरा बढ़ाया है। जिन अपराध को अब तक परिभाषित नहीं किया गया था अब उनका चालान इसी अनुच्छेद के तहत किया जाएगा।

दरअसल, पिछले दिनों मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। जिसके तहत चालान की राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। लेकिन इस संशोधन के बाद भी कुछ ऐसे अपराध थे जिनका चालान किसी धारा में नहीं किया जा सकता था। ऐसे अपराधों को मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 117 में जोड़ा गया है।

अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि जिस तरह सीआरपीसी के अनुच्छेद -151 के तहत कानून व्यवस्था से लेकर मारपीट और शांतिभंग करने वालों को इसके तहत पाबंद कर दिया जाता है। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब अनुच्छेद -117 से वाहनों को कमियां मिलने पर कब्जे में लिया जाएगा।

अनुच्छेद -117 में इनका उल्लेख किया जा रहा है। इसी तरह दूसरी तरह के कई ऐसे अपराध हैं जिनसे अन्य व्यक्ति भी प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि बैक लाइट टूटी है या मुख्य लाइट खराब है और अंधेरे में वाहन चलाया जा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में भी वाहन का चालान अनुच्छेद-117 में किया जा सकेगा।

मोटर व्हीकल एक्ट में कई ऐसे संशोधन किए गए हैं, जिनसे ऐसे वाहन स्वामियों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी जो किसी दूसरे वाहन स्वामी को क्षति पहुंचा सकते हैं। इन पर एमवी एक्ट के अनुच्छेद -117 में चालान की कार्रवाई की जा सकेगी।