मुजफ्फरपुर कांड: सुप्रीम कोर्ट ने कहा - बहुत खूब! कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा फरार हैं और किसी को नहीं पता, अब बहुत हुआ

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले ( Muzaffarpur shelter home case ) पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बिहार पुलिस को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि मंजू वर्मा को तलाश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कहा कि कमाल है, किसी को ये नहीं पता कि पूर्व मंत्री कहां हैं। बिहार सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि मंजू वर्मा मिल नहीं रही हैं। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पुलिस पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। बता दें मंजू वर्मा के घर से गोला-बारूद बरामद हुए थे। मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी भी काफी पहले ही खारिज हो चुकी है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, 'बहुत खूब! कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा फरार हैं, बहुत खूब। यह कैसे हुआ कि मंत्री फरार है और किसी को नहीं पता कि वह कहां है। मुद्दे की गंभीरता का अहसास करें कि मंत्री मिल नहीं रही है। यह बहुत हुआ।' दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अन्य शेल्टर होम के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को भी तलब किया है। यह वे 14 शेल्टर होम हैं जिन पर बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'हम आश्चर्यचकित हैं कि एक महीने से भी अधिक समय हो गया और पुलिस पूर्व मंत्री के बारे में पता नहीं लगा पाई। हम पुलिस को यह बताना चाहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कैसे पता नहीं चल पाया है।'

इससे पहले कोर्ट ने वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर कहा था, 'बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। पूर्व मंत्री छुपी हुई हैं और सरकार को पता ही नहीं है। मंत्री की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही है।' कोर्ट ने कहा था कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है।

पीठ ने मंजू वर्मा को लेकर कहा था कि उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। फिर अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पीठ ने बिहार सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा था।

ये है पूरा हमला

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में मुज्जफरपुर शेल्टर होम रेप मामले में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को समय पर चार्जशीट दाखिल करने के किये कहा था, जिससे कि आरोपी जमानत न ले सके। बिहार पुलिस को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की खोज खबर न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा था कि 'ऑल इज नॉट वेल' इन बिहार। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में करीब 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद मंजू वर्मा के पति पर भी आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ संपर्क रखने की वजह से गाज गिरी थी। मंजू वर्मा को बिहार सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था।