मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : मुख्य आरोपी बृजेश की करीबी बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने किया सरेंडर

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में गिरफ्तारी से भाग रहीं बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने बेगुसराल के मंझौल कोर्ट में सरेंडर किया। वो बुर्का पहनकर सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंची थीं। कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई मुजफ्फरपुर आश्रय स्कैंडल की जांच में जुटी है। उधर बिहार पुलिस ने हथियार कानून के तहत रविवार को मंजू वर्मा की संपत्तियां कुर्क की। गौर हो कि पति चंद्रशेखर वर्मा के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम स्कैंडल के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ करीब संबंध की खबरें सामने आने के बाद वर्मा अगस्त में समाज कल्याण मंत्री पद से हट गयी थीं। इस आश्रय गृह में 30 से अधिक लड़कियों के साथ कथित रुप से बलात्कार किया गया था।

मंजू वर्मा पर इस मामले में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार और पुलिस को फकटार लगाई थी। इसके बाद पुलिस ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी थी और बेगूसराय स्थित घर की कुर्की जब्ती भी हुई थी। मंजू वर्मा के सरेंडर को लेकर एडीजी एसके सिंघल ने कहा कि पुलिस की दबिश में मंजू वर्मा ने आत्मसमर्पण किया है।

गौर हो कि पति चंद्रशेखर वर्मा के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम स्कैंडल के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ करीब संबंध की खबरें सामने आने के बाद वर्मा अगस्त में समाज कल्याण मंत्री पद से हट गयी थीं। इस आश्रय गृह में 30 से अधिक लड़कियों के साथ कथित रुप से बलात्कार किया गया था। कुछ दिनों के बाद सीबीआई ने अर्जुनटोला में वर्मा के ससुराल के अलावा पटना में उनके निवास पर छापा मारा था जहां से हथियारों का जखीरा मिला था। तब उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। वह इससे पहले अग्रिम जमानत के लिए बेगुसराय की एक कोर्ट पहुंची थीं लेकिन उनकी अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। पटना हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। उनके पति ने 29 अक्टूबर को बेगुसराय की एक कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को नहीं गिरफ्तार कर पाने पर 12 नवंबर को बिहार पुलिस की खिंचाई की थी और डीजीपी को 27 नवंबर तक उनके गिरफ्तार नहीं होने पर पेश होने का निर्देश दिया था।

पुलिस वर्मा को गिरफ्तार करने के लिए बिहार और झारखंड में छापा मारी थी। वह एक महीने से भी अधिक समय से गिरफ्तारी से बचती फिर रही थीं और वह भगोड़ा घोषित की गई थीं। उधर,15 नवंबर को जनता दल यूनाईटेड (जदयू) ने वर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था।

मधु ने खुद को बताया बेगुनाह: मधु अपने वकील के साथ सीबीआई के सामने सरेंडर करने पहुंची। सरेंडर से पहले मधु ने कहा कि जो सीबीआई सवाल करेगी उसका सही-सही जवाब दूंगी। उसने कहा कि बालिका गृह में अगर कुछ गलत हुआ है तो वह सामने आना चाहिए। मैंने बालिका गृह में ऐसा कुछ होते नहीं देखा है। मैं बेगुनाह हूं। मेरा बालिका गृह के अंदर आना जाना नहीं होता था।