राजस्थान : कोरोना की तीसरी लहर के डर से बढ़ी पाबंदियां, 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, 10 बजे बाजार बंद

राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा हैं जहां हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा हैं। ऐसे में तीसरी लहर का डर बना हुआ हैं। इसे देखते हुए CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की पहली बार लाइव ओपन बैठक की गई जिसमें नई गाइडलाइन जारी की गई और कई पाबंदियां लगाई गई। इसे गृह विभाग ने तत्काल जारी और लागू भी कर दिया। हालांकि इसके तहत न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट रहेगी। बाकी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं।

प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा, इस पर सख्ती होगी। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन ​की छूट रहेगी। इस दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात 1 बजे तक की छूट दी गई है। सिटी मिनी बसें सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चलेंगी। बसों में खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अनुसार सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थलों में 3 जनवरी से 50% लोग ही जा सकेंगे। दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। अभी तक इन स्थानों के लिए कोई लिमिट तय नहीं थी। जबकि रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे जारी रहेगी। बैठाकर खिलाने की सुविधा रात 10 बजे तक ही रहेगी।

किसी भी मेले, शादी समारोह या सार्वजनिक समारोह में 200 लोगों तक की लिमिट तय कर दी गई है। अभी तक यह लिमिट नहीं थी। किसी समारोह में 200 से ज्यादा लोग होने पर पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, कलेक्टर हालत देखकर ही अनुमति देंगे। बिना अनुमति ज्यादा भीड़ जुटाई तो 10 हजार जुर्माना देना होगा। सभी तरह की कॉमर्शियल एक्टि​विटी और बाजार रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे। 10 बजे बाद कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद करने होंगे।