RBI ने मोबाइल वॉलेट यूजर्स को दी बड़ी राहत, लेकिन आधार से लिंक कराना जरूरी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल वॉलेट यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि 28 फरवरी के बाद भी उनके वॉलेट में पड़ा बैलेंस खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही वॉलेट में पड़े पैसे का इस्तेमाल सामान खरीदने में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। पैसों को वो अपने बैंक अकाउंट में भी भेज सकेंगे।

केवाईसी के बिना वॉलेट में पैसा नहीं होगा लोड

आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर बीपी कानूनगो ने कहा कि कस्टमर 1 मार्च से बिना केवाईसी के लिए वॉलेट में पैसा नहीं डाल सकेंगे। इसके साथ ही किसी को भी पैसा भेज भी नहीं सकेंगे। आरबीआई के सख्त दिशानिर्देशों के चलते ऐसा होने जा रहा है। आरबीआई का सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को निर्देश है कि वो अपने यूजर्स की बेसिक केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लें।

कुछ कंपनियां फैला रही थीं अफवाह

हालांकि कुछ मोबाइल वॉलेट कंपनियां ग्राहकों के बीच में यह अफवाह फैला रही थीं कि उनकी सर्विस 1 मार्च के बाद भी बिना केवाईसी ग्राहकों के लिए सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इसके लिए यह कंपनियां मीडिया हाउस को भी गलत प्रेस रिलीज भेजकर गुमराह कर रही हैं।

हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी करवाना अब भी अनिवार्य है। मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए एक अहम आदेश को पूरा नहीं किया है।