छत्तीसगढ़ : बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जामुल इलाके रहने वाले पासवान ने 8 मई 2018 को अपने दादी के साथ रहने वाले बच्ची को घर में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी उस वक्त 19 साल का था। आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पोक्सो कानून के तहत जामुल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में दुर्ग जिले की विशेष अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के लिए दोषी 22 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विशेष सरकारी वकील कमल किशोर वर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सरिता दास ने बुधवार को दोषी लव कुमार पासवान को प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 2018 का है। अपराध का पता उस वक्त चला जब बच्ची ने अगले दिन घटना के बारे में अपनी दादी को बताया। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।