MP News: लागू रहेंगी पाबंदियांं! नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगा, बाजार की टाइमिंग बढ़ाने का फैसला 15 जुलाई के बाद

मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना में लागू कुछ प्रतिबंध 15 जुलाई तक फिर बढ़ा दिए हैं। अब बाजार की टाइमिंग बढ़ाने, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और कोचिंग खोलने का फैसला 15 जुलाई के बाद ही होगा। नाइट कर्फ्यू में भी छूट नहीं दी गई है। यानि नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। शादी में मेहमानों की संख्या 50 ही रहेगी। साथ ही शहरी क्षेत्र के बाजार रात 8 बजे से ही बंद होंगे, हालाकि, इसकी टाइमिंग बढ़ाने की मांग व्यापारी कर रहे थे। व्यापारियों का कहना है, नई गाइडलाइन से उन्हें बाजार दो घंटे तक अतिरिक्त खोलने की छूट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब बाजार की टाइमिंग को लेकर 15 जुलाई के बाद ही फैसला होगा।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने बुधवार को नई गाइडलाइन का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 15 जून, 26 जून, 30 जून व 2 जुलाई को लागू किए गए प्रतिबंध यथावत रखते हुए 15 जुलाई तक उसके प्रभावशील रहने की बात कही गई है।

जारी रहेंगी ये पाबंदियां

-नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।
-शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 व शवयात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
-सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल व कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे।
-धरना-प्रदर्शन, रैली पर रोक।
-रात 8 बजे तक बाजार, शॉपिंग मॉल खुले रखे जा सकते हैं।
-होटल-रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की छूट रहेगी।