देश में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी किए ये दिशा-निर्देश

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का यह चौथा चरण (Lockdown 4.0) है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई। NDMA ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाया गया है, नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार...

- मेट्रो और रेल सेवाएं अभी नहीं चलेगी
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी
- शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
- राज्यों के बीच आपसी सहमति के बीच बसों की सेवाएं
- कंटेनममेंट ज़ोन को छोड़कर अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी
- कंटेनमेंट जोन में बस सेवाएं नहीं
- बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहें
- शाम -7 बजे सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा
- अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन राज्य तय करेंगे
- स्वास्थ्यकर्मी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं
- स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांपलेक्स खुल सकते हैं। लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी

कैबिनेट सचिव राजीव गाबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे।

किन शहरों में रह सकती है सख्त पाबंदी

राज्य - शहर
मध्य प्रदेश - भोपाल और इंदौर
राजस्थान - जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
महाराष्ट्र - मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे
उत्तर प्रदेश - आगरा और मेरठ
दिल्ली - दिल्ली
पंजाब - अमृतसर
तमिलनाडु - कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, अरियालुर, विल्लुपुरम, तिरुवलूर और ग्रेटर चेन्नई
गुजरात - अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत
तेलंगाना - ग्रेटर हैदराबाद
ओडिशा बेरहमपुर
बंगाल - हावड़ा और कोलकाता
आंध्र प्रदेश - कुर्नूल