31 अगस्‍त तक कर ले ये जरुरी काम, वर्ना लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना

कल यानी 31 अगस्‍त इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। इस तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने वाले लोगों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट लगातार SMS के जरिए लोगों को इस बात की जानकारी दे रहा है। हालांकि 5,000 रुपये का जुर्माना सिर्फ उन्हीं टैक्‍सपेयर्स को भरना पड़ेगा जिनकी टैक्‍स योग्य आय वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सी। के। मिश्रा ने न्‍यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि जिनकी टैक्‍स योग्य इनकम वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पांच लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

मिश्रा के मुताबिक 5 लाख रुपये से अधिक कमाई वाले टैक्‍सपेयर्स को एक सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये और उसके बाद एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

वहीं जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है उनको 31 अगस्त 2019 के बाद 31 मार्च 2020 तक इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने पर सिर्फ 1,000 रुपये ही जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर मत कीजिए।