INX मीडिया मामले में चिदंबरम को लगा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

आईएनएक्स (INX) मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री ने 3 दिन की मोहलत मांगी है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ईडी और सीबीआई जल्द ही चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकते हैं।

चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है। ये मामला 2007 का है जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर थे और आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। इस मामले में सीबीआई और ईडी पहले ही चिदंबरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार कर चुकी है।वो फिलहाल जमानत पर हैं। इस मामले में अहम मोड़ तब आया, जब इंद्राणी मुखर्जी 4 जुलाई को सरकार गवाह बन गईं।