कोरोना के बीच इन शर्तों/सलाहों के साथ सरकार ने दी फिल्म शूटिंग की इजाजत

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों की संख्या ने 30 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। हर दिन कोरोना ने नए केस केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के कोरोना ग्राफ पर नजर दौड़ाएं तो हर दिन कोरोना (Corona) के नए केस 70 हजार के करीब पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69 हजार 239 नए केस सामने आए हैं, जबकि 912 लोगों की जान गई है। नए केस सामने आने के बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या 30 लाख 44 हजार 940 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अभी कोरोना के 7 लाख 7 हजार 668 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते 56 हजार 706 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं, राहत की बात ये है कि अब तक 22 लाख 80 हजार 566 लोग रिकवर हो चुके हैं।

देश में बढ़ते कोरोना के बीच सरकार ने रविवार को फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर (एसओपी) जारी की है। कैमरा फेस करने वाले कलाकारों के अलावा शूटिंग से जुड़े कामों में शामिल लोगों को पब्लिक और वर्कप्लेस पर मास्क पहनना जरूरी होगा।

गाइडलाइंस के अनुसार कैमरा फेस करने वाले कलाकारों के अलावा शूटिंग से जुड़े कामों में शामिल लोगों को पब्लिक और वर्कप्लेस पर मास्क पहनना जरूरी होगा। एक दूसरे के कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को पब्लिक कॉन्टैक्ट के फ्रंटलाइन कामों में नहीं लगा सकेंगे।

इन शर्तों/सलाहों के साथ शूटिंग की इजाजत

- ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। उन्हें पब्लिक कॉन्टैक्ट वाले फ्रंटलाइन के कामों में नहीं लगाने के लिए कहा गया है।
- सभी वर्स प्लेस और पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी होगा।
- बार-बार हाथ धोने की सलाह दी गई है। हैंड सैनेटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट और काम के एरिया में थूकने पर प्रतिबंध रहेगा।
- रेस्पायरेटरी एटीकेट्स का सख्ती से पालन करना होगा।
- आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।
- एंट्री पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सिर्फ एसिम्प्टोमैटिक लोगों को ही एंट्री मिलेगी।
- पार्किंग में और शूटिंग कैंपस के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
- कैंपस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए मार्किंग करनी होगी।
- कोरोना से बचाव के उपाय बताने के लिए पोस्टर, स्टैंडी या ऑडियो-विजुअल मीडिया का सहारा ले सकते हैं।
- सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटिंग अरेंजमेंट करना होगा।
- टिकट बुकिंग जैसे कामों के लिए कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शंस की इजाजत नहीं होगी। ऑनलाइन बुकिंग, ई-वॉलेट और क्यूआर कोड स्कैनर इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
- वर्कप्लेस और कॉमन फैसिलिटीज में बार-बार सैनेटाइजेशन करना पड़ेगा।
- कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे कैंपस में डिसइंफेक्शन करवाना होगा।
- सभी को अपनी सेहत पर खुद नजर रखनी होगी, कोई परेशानी है तो जल्द से जल्द बताना होगा।
- कोई भी संदिग्ध सामने आता है तो उसे अस्थाई तौर पर आइसोलेट करना होगा।