12 अगस्त तक सामान्य पैसेंजर ट्रेने नहीं चलेंगी, ऐसे में जानिए कैसे वापस मिलेगा कैंसिल ट्रेन टिकट का पैसा

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 12 अगस्त तक कोई भी रेगुलर ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी। अगर किसी ने इस तारीख तक टिकट बुक करवाया है तो उसे 100% रिफंड किया जाएगा। रेलवे ने सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 1 जुलाई 2020 से 12 अगस्त 2020 तक सफर करने वाली सभी रेगुलर टाइम टेबल्ड ट्रेनों के लिए बुक की गई टिकटों को रद्द करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद सभी रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब-अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक कैंसिल किया गया है। इनसे यात्री टिकट बुक नहीं करवा पाएंगे।

भारतीय रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनों के लिए PRS काउंटर टिकट के लिए यात्री, यात्रा की तारीख के 6 महीने तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-टिकट ऑटोमेटिकली ही वापस कर दिया जाएगा। अगर ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन यात्री यात्रा नहीं करना चाहता है, तो भारतीय रेलवे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एक विशेष मामले के रूप में रिजर्व टिकटों की पूरी राशि वापस कर देगा। यह नियम PRS काउंटर जनरेट टिकट और ई-टिकट दोनों के लिए लागू होगा।

यह है रिफंड के नियम

अगर किसी वजह से कोई भी यात्री अपनी यात्रा को रद्द करता है तो यह जरूरी है कि समय रहते टिकट कैंसिल करा लिया जाए। क्योंकि, जितनी देर आप कैंसिलेशन में लगाएंगे उतना ही कैंसिलेशन चार्ज बढ़ जाएगा या फिर कई मामलों में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आइये समझते हैं। अगर आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन कराया गया है और चार्ट बनने तक भी टिकट वेटिंग में ही है तो टिकट खुद कैंसिल हो जाएगा और रिफंड दो-तीन दिनों में उसी अकाउंट में आ जाएगा, जिसे पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था। यात्री ने अगर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर से टिकट बुक कराया है तो इसे कैंसिल कराने भी काउंटर पर ही जाना होगा।

कन्फर्म टिकट कैंसिल कराया तो कटेगा इतना चार्ज

एसी फर्स्ट और एग्जिक्युटिव क्लास: 240 रुपए
एसी सेकंड और फर्स्ट क्लास: 200 रुपए
थर्ड एसी, इकोनॉमी और चेयरकार: 180 रुपए
स्लीपर: 120 रुपए
सेकंड क्लास सीटिंग: 60 रुपए है
ट्रेन रवाना होने से 48 घंटे से 12 घंटे पहले तक: किराए का 25 फीसदी कटेगा
ट्रेन रवाना होने से 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक: किराए का 50 फीसदी कटेग
चार्ट बनने के बाद और ट्रेन रवाना होने के बीच: कोई रिफंड नहीं है

वेटिंग और RAC टिकट कैंसिलेशन के ये है नियम

काउंटर से खरीदा गया वेटिंग या आरएसी (RAC) का टिकट कैंसिल कराने के लिए ट्रेन रवाना होने से आधा घंटा पहले टिकट रद्द कराना होता है। इसके लिए काउंटर पर ही जाना होगा। अगर ट्रेन रवाना होने के बाद पहुंचेंगे तो कोई रिफंड नहीं होगा। ऑनलाइन टिकट लेने पर वेटिंग की स्थिति में पैसा खुद अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। वहीं, आरएसी कैंसिल कराने पर भी अकाउंट में ही पैसा आएगा।

बता दे, रेलवे ने इससे पहले भी 30 जून तक रेगुलर ट्रेन सेवा कैंसिल करने का फैसला लिया था। अब उसने इसे 12 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सूत्रों ने बताया कि देश में बढ़ते कोरोनावायरस के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेलवे ने कहा कि 230 मेल और स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं और यह जारी रहेंगी। इनमें 12 मई से राजधानी रूट पर ऐसी 24 और 1 जून से 200 ट्रेनें शामिल हैं।