31 दिसंबर तक नहीं किया यह काम तो लग सकता हैं 10 हजार का जुर्माना

साल खत्म होने वाला हैं और आने वाली 31 दिसंबर के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी खत्म होने वाली हैं। यह तारीख कोरोना के चलते आगे बढ़ाई गई थी। सरकार नए स्लैब जारी कर चुकी है, जिससे कम टैक्स दराें का फायदा मिलेगा। बस ख्याल इस बात का रखना हाेगा कि आप नई व्यवस्था में रहेंगे या पुरानी में। जिन करदाताओं के खाताें की ऑडिट नहीं हाेनी है, उनके रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। जिन खाताें की ऑडिट जरूरी है, उनके रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 है, लेकिन ऑडिट 31 दिसंबर तक करवाना अनिवार्य है। 31 दिसंबर के बाद फाइल किया ताे करदाता काे दस हजार रुपए की लेट फीस चुकानी हाेगी।

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, सभी टैक्सपेयर्स काे आईटीआर फाइल करना जरूरी है। दरअसल आखिरी दिन से पहले आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हैं। समय से पहले रिटर्न दाखिल करने पर किसी तरह की गलती हाेने पर उसे सुधारने का माैका मिल जाता है। टैक्सपेयर्स काे इनकम टैक्स रिफंड भी जल्दी मिल जाता है।

रिटर्न भरने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

रिटर्न फाइल करने से पहले फार्म 16, रेंट एग्रीमेंट, प्राेपर्टी टैक्स की रसीदें, हाेम लाेन के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक लाेन के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट्स तैयार रखें।

ये है जुर्माना लगाने का प्रावधान

31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर करदाता काे दस हजार रुपए लेट फीस चुकानी हाेगी। पांच लाख रुपए तक की आय वाले टैक्सपेयर्स काे लेट फीस के ताैर पर मात्र एक हजार रुपए ही देने हाेते है। ज्यादा आय वालाें पर यह बढ़ जाता है।