अनोखी सुविधा : अपने परिवार के किसी और सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं अपना कंफर्म रेलवे टिकट, जानें क्या है तरीका?

रेलवे में कंफर्म टिकट मिलना आसान नहीं होत। वहीं अगर कंफर्म टिकट को कैंसिल कराना पढ़ जाए तो उसके लिए आपको आपको रेलवे का कैंसिलेशन चार्ज भी चुकाना होता है। अगर आपके पास रेलवे का कन्फर्म टिकट है और किसी वजह से आप यात्रा नहीं कर सकते तो ​भारतीय रेलवे ने अनोखी सुविधा चालू करी है जिसमे आपको टिकट रद्द कराने की जरूरत नहीं है बल्कि आप वो टिकेट कुछ शर्तों के साथ अपने परिवार के किसी और सदस्य के नाम ट्रान्सफर कर सकतें है। आप अपना रिजर्वेशन केवल अपने परिवार के सदस्य को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे की मां, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्‍नी। इसके अलावा किसी तीसरे शख्स को आप अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।

अगर आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर्स को आवेदन देना होगा।

- अगर आप सरकारी अफसर है तो आप ट्रेन खुलने से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन दे सकते हैं।

- रेलवे के इस नियम के मुताबिक अगर कोई छात्र अपने कंफर्म टिकट पर सफर नहीं कर पा रहा है तो वो अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे छात्र को ही ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उसे ट्रेन खुलने से 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा।

- अगर आप किसी ग्रुप में सफर कर रहे हैं और आपका जाना कैंसिल हो गया हो गया तो आप 48 घंटे पहले आवेदन कर किसी दूसरे के नाम टिकट ट्रांसफर कर सकते है।