1 अक्टूबर से पहले जान ले कौनसी चीजें होने वाली है सस्ती और कौनसी महंगी, पूरी लिस्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई GST Council की 37वीं बैठक में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर नई दरों का ऐलान हुआ।इस बैठक में कई चीजों से टैक्स (Tax Rebate) का बोझ कम किया गया है। वहीं कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक गोवा में हुई। काउंसिल की इस बैठक से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर FMCG सेक्टर तक को GST दरों में कटौती को उम्मीद थी। ​आ​र्थिक सुस्ती के दौर में मांग व खपत को बढ़ाने के ​लिए इन इंडस्ट्रीज ने जीएसटी दरों में कटौती की मांग की गई थी। GST Council लिए कई फैसलों के बाद 1 अक्टूबर से अब कई प्रोडक्‍ट महंगे हो जाएंगे। वहीं, रोजमर्रा के कई सामान सस्ते भी होने वाले है...

सस्ते हुए ये व्हीकल

GST Council ने 28% के जीएसटी के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया गया है। 1200 सीसी के पेट्रोल वाहनों पर सेस की दर 1 फीसदी और 1,500 सीसी के डीजल वाहनों पर 3 फीसदी कर दिया गया है। दोनों तरह के वाहनों पर सेस की मौजूदा दर 15 फीसदी है। वहीं जीएसटी की दर 28 फीसदी है।

होटल में ठहरना हुआ सस्ता

GST काउंसिल की बैठक में सबसे बड़ी राहत होटल इंडस्ट्री को मिली है। अब 1000 रुपये तक किराए वाले पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं इसके बाद 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। इससे पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था। इसी तरह 7500 रुपये से ज्याटा टैरिफ वाले होटल रूम के किराए पर GST 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी है।

सूखी इमली हुई सस्ती

GST काउंसिल की बैठक में सूखी इमली पर GST दर जीरो हो गई है। इससे पहले 5 फीसदी GST लगता था।

पैंट की जिप हुई सस्ती

काउंसिल ने स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर GSTको 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है।

ये चीजें भी हुई सस्ती

जीएसटी काउंसिल ने समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य रत्नों पर टैक्‍स की दर घटा दी है।

प्लेटिनम और सिल्वर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए GST पर छूट दी गई है।

स्लाइड फास्टनरों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12%

समुद्री ईंधन 18% से 5%

गीले ग्राइंडर पर 12% से 5%

ये चीजें हुई महंगी

ट्रेन के डिब्बे हुए महंगे

- रेलवे वैगन, सवारी डिब्बों पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है।

- कैफीन वाले पेय पदार्थों पर जीएसटी की वर्तमान 18 प्रतिशत की दर के साथ 12 प्रतिशत की सेस लगाया गया है।

- इसके अलावा बुने/बिना बुने पॉलीएथिलीन थैलियों पर एकसमान 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।

- GST बैठक में जीएसटी के अंतर्गत टैक्‍स देने वाले करदाताओं के रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा रिफंड का दावा करने के लिए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अनियवार्य करने पर भी चर्चा हुई।

- GST रिटर्न के प्रॉसेस को आसान करने के लिए अधिकारियों की एक कमिटी गठित की जाएगी। काउंसिल के फैसले के मुताबिक रिटर्न फाइल करने का नया तरीका अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा ताकि लोगों को इसे अपनाने में दिक्कत न हो।

छोटे कारोबारियों को GST रिटर्न से छूट


- छोटे कारोबारियों को GST रिटर्न से छूट दी गई है। उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न नहीं भरना होगा। यह निर्णय 2 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू होगा।

- सिंपल GST Return लागू करने की डेड लाइन बढ़ाई गई।

- सिंपल GST Retrun मार्च 2020 से लागू होगा।

- सभी कारोबारियों को अब समय से रिफंड मिलेगा।

- इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम 24 सितंबर से लागू होगा।