15 दिन में ही सरकार ने बदला आतिशबाजी पर प्रतिबंध का फैसला, हर त्यौहार के लिए तय किया समय

राजस्थान में सरकार ने 30 सितंबर को आतिशबाजी पर प्रतिबंध का फैसला लिया था कि 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में प्रतिबंध रहेगा। लेकिन इस फैसले के 15 दिन बाद ही सरकार ने अपना फैसला बदल लिया। अब दिवाली पर पटाखा कारोबारियों को राहत मिलेगी और राजस्थान में सैकड़ों करोड़ का कारोबार हो सकेगा। पटाखा कारोबारियों ने प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन दिए थे। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए गहलोत सरकार ने पटाखों पर लगी रोक को कुछ सीमा तक हटाने का फैसला किया है। NCR में शामिल अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को छोड़ पूरे राजस्थान में ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी बेचने और चलाने की अनुमति दी गई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

ग्रीन आतिशबाजी के लिए टाइम स्लॉट तय किया है। दिवाली, गुरुपर्व और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। ​क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी।

गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, जिन शहरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहां ग्रीन पटाखों, ग्रीन आतिशबाजी चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से पता की जाएगी। उस डेटा के आधार पर ही ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर रोक लगाने या हटाने का फैसला होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने पर ही ग्राीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।