हिमाचल में जारी की गई वाहन से जुड़े संशोधित जुर्माने की अधिसूचना, मोबाइल के इस्तेमाल पर 15 हजार तक हर्जाना

बीते दिन मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के जुर्मानो में संशोधन किया और इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा।

वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, जबकि तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है।