पणजी। गोवा की एक अदालत ने सोमवार को 31 वर्षीय स्थानीय निवासी को 2017 में आयरिश-ब्रिटिश नागरिक डेनियल मैकलॉघिन के बलात्कार और हत्या के लिए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने शुक्रवार को आरोपी विकट भगत को 28 वर्षीय पर्यटक के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था, जिसका शव 14 मार्च, 2017 को दक्षिण गोवा के कैनाकोना गांव के एक जंगली इलाके में मिला था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने सोमवार को भगत को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा बलात्कार एवं हत्या के लिए 25,000 रुपये तथा साक्ष्य नष्ट करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
पीड़िता की मां एंड्रिया ब्रैनिगन के वकील विक्रम वर्मा ने बताया कि दोषी को साक्ष्य नष्ट करने के लिए दो साल की कैद भी होगी, तथा अदालत ने फैसला सुनाया है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
शुक्रवार को फैसले के बाद पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने भी मीडिया को एक बयान जारी किया, जिसे उनके प्रतिनिधि ने पढ़ा।
इसमें कहा गया है, डेनिएल के परिवार और दोस्तों के रूप में हम न्याय की लड़ाई में शामिल सभी लोगों के बहुत आभारी हैं, उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह माना है और उसके लिए अथक संघर्ष किया है।
परिवार ने कहा, वे आभारी हैं कि उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और भगत को डेनिएल को उनसे छीनने का दोषी पाया गया। मामले की जांच करने वाली पुलिस इंस्पेक्टर फिलोमेना कोस्टा ने कहा कि यह सावधानीपूर्वक जांच थी जिसके परिणामस्वरूप सजा मिली। उन्होंने कहा कि वे फैसले से बेहद खुश हैं।
गोवा पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, नॉर्थवेस्ट आयरलैंड के डोनेगल की रहने वाली मैकलॉघिन मार्च 2017 में गोवा की यात्रा पर थी, जब भगत ने उससे दोस्ती की। उसके साथ एक शाम बिताने के बाद उसने उसकी हत्या कर दी।
इसमें कहा गया है कि मैकलॉघिन पर पत्थर से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका शव खून से लथपथ, बिना कपड़ों के, सिर और चेहरे पर चोटों के साथ पड़ा मिला।