आंध्र प्रदेश के पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी, दो IPS और दो सेवानिवृत्त अधिकारियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के साथ दो आईपीएस अधिकारियों और दो सेवानिवृत्त अधिकारियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।

उंडी विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के विधायक के रघुराम कृष्ण राजू की शिकायत के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

इस बीच, आईपीएस अधिकारियों की पहचान पीवी सुनील कुमार और पीएसआर सीतारामनजनेयुलु के रूप में की गई है और सेवानिवृत्त अधिकारियों में आर विजय पॉल, जो एक पुलिस अधिकारी थे और गुंटूर सरकारी सामान्य अस्पताल की पूर्व अधीक्षक जी प्रभावती शामिल हैं।

एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, राजू ने एक महीने पहले मेल के जरिए पुलिस को अपनी शिकायत भेजी थी और कानूनी सलाह लेने के बाद मैंने गुरुवार शाम सात बजे पूर्व सीएम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।

अधिकारी ने बताया कि राजू ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उसे हिरासत में प्रताड़ित किया गया। पांचों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी, 166, 167, 197, 307, 326, 465 और 506 के साथ धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं लगाई हैं, क्योंकि मामला तीन साल पुराना है।

गुंटूर के नागरमपालेम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। टीडीपी नेता राजू की 2021 की गिरफ्तारी का मामला आंध्र प्रदेश में तब सामने आया जब उन्होंने 10 जून को रेड्डी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने पूर्व सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों पर उनके खिलाफ कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। 62 वर्षीय राजनेता ने यह भी आरोप लगाया है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार और सीतारामनजनेयुलु, पुलिस अधिकारी विजया पॉल और सरकारी डॉक्टर प्रभावती उस कथित साजिश का हिस्सा थे। उन्हें मई, 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच में गिरफ्तार किया गया था।

राजू ने शिकायत में आरोप लगाया, आंध्र प्रदेश सरकार की सीबी-सीआईडी ने मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। 14 मई, 2021 को मुझे बिना किसी उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे धमकाया गया, अवैध रूप से पुलिस वाहन के अंदर खींचा गया और उसी रात जबरन गुंटूर ले जाया गया।

जब राजू को गिरफ़्तार किया गया, उस समय कुमार सीआईडी के प्रमुख थे, सीतारामनजनेयुलु इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख थे, पॉल एएसपी सीआईडी थे और रेड्डी मुख्यमंत्री थे।

विधायक ने कहा कि हालाँकि गिरफ़्तारी से कुछ हफ़्ते पहले ही उनकी ओपन-हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन राजू ने दावा किया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री की आलोचना करने के कारण उन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं।



समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, नरसापुरम से वाईएसआरसीपी के सांसद राजू ने दावा किया, मुझे बिना किसी उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार किया गया, जिसमें मेडिकल जांच या उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करना भी शामिल है... मुझे रात 9:30 बजे (14 मई, 2021) से गुंटूर के सीबी-सीआईडी कार्यालय में रखा गया। ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी होने के बावजूद मुझे मेरी दवा नहीं दी गई।

राजू ने यह भी आरोप लगाया कि जब मजिस्ट्रेट ने उन्हें गुंटूर सरकारी जनरल अस्पताल भेजा था, तो अस्पताल की तत्कालीन अधीक्षक प्रभावती ने सुनील कुमार के साथ मिलकर झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी।

राजू ने कहा, पुलिस की बर्बरता के कारण मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुंटूर से सिकंदराबाद आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी। जमानत एक सप्ताह बाद मिली। अन्य आरोपों के अलावा, उन्होंने मांग की कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और अपनी शिकायत में कहा कि इन आपराधिक अपराधों को तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए और न्याय किया जाना चाहिए।