EWS कैटेगरी वालों को राजस्थान सरकार ने नौकरियों में दी उम्र सीमा की छूट

केंद्र द्वारा सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत का आरक्षण दिया गया हैं। राजस्थान की राज्य सरकार में इस आरक्षण की मान्यता में रियायतें दी गई है और अब EWS कैटेगरी वालों को सरकार ने सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा की छूट भी दी हैं। EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में SC-ST और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। अब तक EWS वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी। EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी।

राज्य की तीन सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसे कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं। उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट की तरह आयु में छूट मिलेगी।

छूट देने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाईं

सरकार ने गरीब सवर्ण वर्ग के युवाओं को बढ़ी हुई आयु सीमा की छूट का लाभ प्रक्रियाधीन भर्तियों में देने के लिए कई परीक्षाओं की तारीखों को आगे बढ़ाया है। रीट परीक्षा को 25 अप्रैल से आगे बढ़ाकर 20 जून को कराने का फैसला किया है। रीट में EWS वर्ग के युवाओं को फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह लेक्चरर भर्ती, पटवारी भर्ती परीक्षा भी आगे बढ़ाई गई है।