राजस्थान : बढ़ते कोरोना मामलों के बीच शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, दिए गए स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के निर्देश

राजस्थान में कोरोना का कहर विक्राल रूप लेता जा रहा हैं। कोरोना के आंकड़े हर दिन दोगुने होते जा रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता भी सताने लगी हैं। खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नए सिर से गाइडलाइन जारी किए हैं जिसमें सरकारी व निजी स्कूलों को बच्चों को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को अनुपस्थित रहने पर ऑनलाइन मटेरियल भी उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी अत्यावश्यक है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम की ओर से सभी जिलों में स्कूलों को भेजे गए आदेश में कहा है कि स्माइल, आओ घर से सीखें, ई-कक्षा और अन्य ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बच्चों को उपलब्ध कराएं। अगर स्टूडेंट स्कूल आ रहा है तो भी उसे ऑनलाइन मटेरियल दिया जाए।

SOP में क्या

- कलेक्टर को अगर ये लगता है कि उनके एरिया में स्कूल की छुट्‌टी करनी चाहिए तो वो अतिरिक्त मुख्य सचिव से बातचीत करके इस बारे में निर्देश जारी कर सकते हैं।
- सभी स्कूल संचालकों को अभिभावकों से लिखित परमिशन लेनी होगी कि वो अपनी मर्जी से बच्चों को भेज रहे हैं।
- कोरोना के लक्षण दिखने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभिभावकों को भी ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है।
- सभी स्टूडेंट, टीचर्स व नॉन टीचर्स को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।