राजस्थान में पहली बार हुई आईटी एक्ट में कारवाई, डुप्लीकेट सिम जारी करने के लिए वोडाफोन पर लगा 27 लाख का जुर्माना

प्रदेश में आईटी एक्ट में पहली बार कारवाई की गई जिसमें डेटा लीक मामले में राज्य सरकार ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 27 लाख रु. का जुर्माना लगाया है। आईटी एक्ट-2000 के तहत प्रदेश में पहली बार किसी टेलीकॉम कंपनी पर ऐसी कार्रवाई की गई है। कंपनी को आदेश दिए गए हैं कि 1 माह में राशि पीड़ित को दें। नहीं तो हर साल 10% ब्याज देना होगा।

दरअसल, कृष्ण लाल नैन की वोडाफोन की सिम खराब हुई। उन्होंने डुप्लीकेट सिम के लिए आवेदन किया, लेकिन ने यह सिम भानुप्रताप नाम के अन्य व्यक्ति को बिना वेरिफिकेशन के जारी कर दी गई। इस पर भानुप्रताप ने कृष्ण लाल नैन के बैंक खाते से 68 लाख रु. निकाल लिए। पीड़ित ने आईटी एक्ट के तहत कंपनी पर मुआवजे के लिए दावा किया था। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रमुख सचिव व न्यायालय, न्यायनिर्णायक अधिकारी आलोक गुप्ता ने सुनवाई करते हुए वोडाफोन पर 27.53 लाख रु. का जुर्माना लगाया।