राजस्थान : उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लिया गया फैसला, नहीं बढ़ेंगे घरेलू बिजली रेट, बड़े उद्योगों पर 5% सरचार्ज

राजस्थान में जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम ने स्थायी शुल्क में बढ़ोत्तरी की मांग की थी जिसपर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बुधवार को फैसला दिया है। कोरोना के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं को राहत देते हुए आयोग ने टैरिफ बढ़ाने से इनकार कर दिया। प्रदेश के घरेलू, अघरेलू, छोटे व मध्यम उद्योग और कृषि सहित अन्य खुदरा उपभोक्ताओं का बिजली बिल नहीं बढ़ेगा। हालांकि, बड़े उद्योगों को सुबह 6 से 10 बजे तक इस्तेमाल होने बिजली पर 5% सरचार्ज देना है। रात 12 से सुबह 6 बजे तक नाॅन पीक ओवर में इस्तेमाल हुई बिजली पर 15% छूट मिलेगी।

सार्वजनिक पूजा स्थलों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के परिसर में बनी हुई धर्मशालाओं की बिजली सस्ती कर दी है। अब इन्हें घरेलू श्रेणी की टैरिफ से ही बिजली बिल दिया जाएगा। पहले कहीं अघरेलू तो कहीं मिक्स श्रेणी से बिल देना पड़ता था।

ओपन एक्सचेंज से बिजली खरीदने पर बड़े उपभोक्ताओं पर अब 97 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज देना होगा। पहले 80 पैसे प्रति यूनिट था। यानि 17 पैसे की बढ़ोत्तरी। आरईआरसी के इस आदेश के बाद बड़े उपभोक्ताओं को डिस्कॉम से ही बिजली लेनी पड़ेगी। ओपन एक्सचेंज से बिजली भी उन्हें महंगी पड़ेगी। अभी बड़े उपभोक्ता प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीद रहे थे।