अगर आप भी लेना चाहते है 10% सवर्ण आरक्षण का फायदा तो आज ही करवा ले ये डॉक्यूमेंट तैयार

लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति को रिझाने के लिए सरकार ने बड़ा दांव खेला है। केंद्र सरकार ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार मंगलवार को संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। देश के करोड़ों लोगों को केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले के जरिए सवर्णों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। इस बिल के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जाति के लोगों की ही आरक्षण मिलेगा। जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपयों से कम है। इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों को ये कागजात दिखाने होंगे।

- आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आपको बता दें जिन सवर्णों की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है, वही इसका फायदा उठा पाएंगे।

- इसके अलावा आरक्षण का फायदा उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और पैन कार्ड भी दिखाना होगा।

- आरक्षण का लाभ उठाने के लिए यही नहीं आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना जरूरी होगा।

- सूत्रों के मुताबिक, आरक्षण का कोटा मौजूदा 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत किया जाएगा।लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी। हालांकि इस आरक्षण को लागू कराने की राह अब भी मुश्किल है। सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए उसे संसद में अन्य दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी।

मोदी सरकार का यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनावों में उसके लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली भाजपा की हार की एक वजह एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी भी बताई जा रही है। समझा जाता है कि सरकार आरक्षण का मरहम लगा गरीब सवर्णों को अपने पाले में करने का दांव खेला है। इस बीच कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि वह साढ़े चार साल तक क्या करती रही है और वह संशोधन विधेयक को पारित कैसे कराएगी। कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया सहित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिलेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े इन वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दाने के लिए सरकार को अनुच्छेद 15 एवं 16 में स्पेशल क्लॉज जोड़कर संवैधानिक संशोधन करने होंगे।