दीवाली पर हरियाणा में नहीं होगी आतिशबाजी, इन 14 जिलों में पटाखे जलाने और बेचने पर लगा बैन

दिल्ली के बाद हरियाणा के भी 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। प्रदूषित क्षेत्रों में भी लोग पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि इसके अलावा NCR से बाहर के जिलों में दो घंटे रात के 8 बजे से दस बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई है, लेकिन यह छूट भी NCR से बाहर के सिर्फ उन्ही जिलों में होगी जहां का प्रदूषण लेवल पिछले साल 300 एक्यूआई से कम रहा था। आतिशबाजी पर लगाई गई यह रोक दिवाली के बाद गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल तक जारी रहेगी। दीवाली और गुरुपर्व के मौके पर दो घंटे के लिए, रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, और क्रिसमस / नए साल की पूर्व संध्या पर 11:55 बजे से 00:30 बजे तक हरे पटाखे चलाए जा सकते हैं।

जिलों के डीसी निरीक्षण समितियों का गठन करेंगे और मुनादी कराएंगे। वायु प्रदूषण वाले इलाकों पर पटाखों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। वहीं, सिर्फ लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। इस दौरान पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। शादी-विवाह कार्यक्रम में भी एनसीआर के जिलों और प्रदूषित क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

इन जिलों में पटाखे बैन

NCR में शामिल झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, दादरी और जींद में आतिशबाजी और पटाखों की खरीद को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।