छात्रों और पेरेंट्स के लिए राहत की खबर, बिना इस डॉक्‍यूमेंट के भी अब स्‍कूल में मिलेगा एडमिशन

कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौरान स्‍कूलों में दाखिले को लेकर परेशान छात्रों और अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर किसी बच्‍चे के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी स्‍कूलों को उस बच्‍चे को दाखिला देना होगा। इसके साथ ही ऑरिजिनल मार्क्‍सशीट के बजाय 10वीं की बोर्ड के द्वारा जारी ऑनलाइन रिजल्‍ट की कॉपी से भी दाखिला देना होगा। दरअसल, कोरोना की वजह से अभिभावकों और छात्रों को झेलनी पड़ रही परेशानियों को ध्‍यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। रामजस स्‍कूल में पढ़ने वाले दो बच्‍चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, साथ ही दोनों बच्‍चों का तत्‍काल दाखिला करने का भी स्‍कूल को आदेश दिया है।

बच्‍चों की ओर से याचिका दायर करने वाले एडवोकेट अशोक अग्रवाल का कहना है कि यह एक बहुत महत्‍वपूर्ण आदेश है। दिल्‍ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि अन्‍य राज्‍यों में भी अभिभावकों और बच्‍चों के सामने बहुत परेशानी सामने आ रही है। फीस न भर पाने के कारण प्राइवेट से सरकारी स्‍कूलों में दाखिला ले रहे छात्रों को प्राइवेट स्‍कूल टीसी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा मार्क्‍सशीट भी रोक रहे हैं। वहीं सरकारी और अन्‍य स्‍कूल भी छात्रों को बिना टीसी के दाखिला नहीं दे रहे हैं। ऐसे में दिल्‍ली हाईकोर्ट का यह आदेश बहुत जरूरी और राहतभरा है।