दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार की कांग्रेस की बैंक खातों को फ्रीज करने पर याचिका, जल्द होगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर संबंधी एक मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा जारी हालिया आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है। मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

पार्टी का यह कदम उसके खातों को फ्रीज करने और उसके बाद आईटीएटी द्वारा उसके स्थगन आवेदन को खारिज करने के बाद उठाया गया है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने अदालत को पार्टी के खातों को फ्रीज करने और आईटीएटी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने के बारे में सूचित किया।

शुक्रवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 16 फरवरी को कांग्रेस के मुख्य बैंक खाते फ्रीज कर दिये गये। हालाँकि, बाद में ट्रिब्यूनल ने उन्हें अगली सुनवाई तक बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दे दी।

पार्टी आकलन वर्ष (एवाई) 2018-19 के लिए कर दावों से संबंधित आयकर विभाग के साथ एक विवादास्पद आयकर मामले में उलझी हुई है। शुरुआत में 103 करोड़ रुपये का दावा दायर किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 105 करोड़ रुपये कर दिया गया।

हालाँकि, ब्याज के रूप में 30 करोड़ रुपये शामिल करने के साथ, दावा बढ़कर 135 करोड़ रुपये हो गया। कांग्रेस ने पहले कहा था कि आईटी ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला था, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था।