दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम व्यक्ति की मौत की CBI जांच के आदेश दिए, पुलिस जांच को 'अधूरा' बताया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नेतृत्व में 23 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति फैजान की मौत की जांच का आदेश दिया, जिसे फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा पीटा गया था और जबरन राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी फैजान की पिटाई करते हुए और अन्य लोगों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे थे।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने आज आदेश पारित करते हुए कहा कि यह घटना घृणा अपराध की श्रेणी में आती है, फिर भी दिल्ली पुलिस की जांच धीमी और अधूरी रही है और फैजान पर हमला करने के संदिग्ध लोगों (पुलिस अधिकारियों) को बख्श दिया गया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि सीबीआई मामले में किसी भी अन्य अपराध को एफआईआर में जोड़ सकती है, जो पाया जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा, सबसे बुरी बात यह है कि संदिग्धों (पुलिस अधिकारियों) को कानून के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सौंपा गया था, और वे शक्ति और अधिकार की स्थिति में थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे कट्टरपंथी मानसिकता से प्रेरित थे।

अदालत ने दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की और कहा कि विभाग द्वारा की जा रही जांच विश्वास पैदा नहीं करती।

अदालत ने कहा, इस मामले में, इस तथ्य के अलावा कि कानून के संरक्षकों पर खुद ही कानून का उल्लंघन करने का आरोप है, अपराध के अपराधी खुद ही उस एजेंसी के सदस्य हैं जो उनकी जांच कर रही है। यह स्थिति विश्वास पैदा नहीं करती है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच में कई विसंगतियां और विचलन देखे गए हैं, जिनमें से कुछ को ऊपर उजागर किया गया है। इस अदालत की राय में, जांच की विश्वसनीयता की रक्षा करने और पीड़ितों में प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में विश्वास पैदा करने के लिए, यदि किसी अन्य कारण से नहीं, तो वर्तमान मामले में जांच का हस्तांतरण आवश्यक है।

अदालत फैजान की मां किस्मतुन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किस्मतुन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि फैजान पर कर्दमपुरी में पुलिस ने बेरहमी से हमला किया और फिर उसे ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में अवैध हिरासत में ले लिया गया, जहां उसे कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो गई।

उन्होंने एसआईटी के गठन और घटना तथा पुलिस अधिकारियों की भूमिका की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत के समक्ष कहा कि दिल्ली पुलिस ने ज्योति नगर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) की भूमिका की जांच के लिए कुछ नहीं किया है, जहां फैजान पर हमला किया गया था।

ग्रोवर ने कहा कि किरी नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ और अधिकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रहे हैं और फिर भी, वे पुलिसकर्मी जांच के दायरे से बाहर हैं।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि वह घटना की जांच कर रही है, लेकिन जांच में समय लग रहा है क्योंकि कुछ वीडियो और सबूतों की फोरेंसिक जांच की जानी है।

दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि वायरल वीडियो में सभी पुलिसकर्मियों की पहचान करने में उसे कठिनाई हुई क्योंकि उनके चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे।