अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को कुल 272,000 रुपए की उधार राशि का ब्याज समेत 321,000 रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
बिदियाद निवासी रवींद्र कुमार शर्मा ने अदालत में शिकायत दायर की। इसमें उन्होंने कहा कि शंकर लाल स्वामी को 272,000 रुपए उन्होंने उधार दिए थे। शंकर लाल ने 12 जून, 2018 को रवींद्र कुमार को 272,000 रुपए का चेक दिया। जब रवींद्र कुमार ने बैंक के सामने चेक पेश किया, तो वह बाउंस हो गया।रवींद्र कुमार ने तब एनआई एक्ट की धारा-138 के तहत शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने शंकर लाल को दोषी पाया और उन्हें एक साल की कारावास की सजा दी और आरोपी शंकर लाल को 321,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।