15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट में बड़ा बदलाव, अब 5 साल या 18 साल तक रहेगी वैधता

केंद्र सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट की वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नए प्रावधान के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाला 36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा बच्चे की 18 साल की उम्र भी होगी। यानी पासपोर्ट की वैधता 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने तक रहेगी, इनमें जो पहले होगा, वही अंतिम सीमा मानी जाएगी।

मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में बनता है, तो सामान्य तौर पर इसकी वैधता 5 साल होनी चाहिए। लेकिन बच्चा 18 साल का होते ही पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 18 वर्ष की उम्र पूरी होने की तारीख 5 साल की अवधि से पहले आती है, तो उसी तारीख को पासपोर्ट की वैधता खत्म मानी जाएगी।

17 सितंबर को राजपत्र में प्रकाशित हुए नए नियम


विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। इसके जरिए पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 12(1ए) में बच्चों के 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान जोड़ा गया है।

इसके साथ ही पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़े नियम में भी बदलाव किया गया है। नियम 8 में संशोधन के बाद अलग-अलग श्रेणी के पासपोर्ट आवेदनों के लिए शुल्क अनुसूची-4 में निर्धारित राशि के अनुसार लिया जाएगा।

हालांकि सितंबर में किए गए इस नियम संशोधन का मतलब यह नहीं है कि पासपोर्ट की फीस इसी बदलाव के तहत बढ़ाई गई है। पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी इससे पहले 20 जून 2026 को की जा चुकी थी और नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई थीं।
सामान्य और तत्काल पासपोर्ट की फीस कितनी है?

36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस अब 2,500 रुपये है। पहले इसके लिए 1,500 रुपये देने होते थे। अगर इसी पासपोर्ट को तत्काल सेवा के तहत बनवाया जाता है, तो शुल्क 5,000 रुपये है, जबकि पहले तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये थी।

वहीं 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 3,500 रुपये शुल्क निर्धारित है। पहले इसकी फीस 2,000 रुपये थी। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की तत्काल सेवा के लिए अब 6,000 रुपये देने होंगे, जबकि पहले यह शुल्क 4,000 रुपये था।

पासपोर्ट खोने या खराब होने पर भी बढ़ी फीस

60 पन्नों वाला पासपोर्ट खो जाने या खराब होने की स्थिति में तत्काल नया पासपोर्ट बनवाने का शुल्क भी बढ़ाया गया है। अब इसके लिए 8,500 रुपये देने होंगे। पहले इस सेवा के लिए 5,500 रुपये शुल्क लिया जाता था।

18 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की फीस

18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस अब 1,750 रुपये है। पहले यह शुल्क 1,000 रुपये था। अगर बच्चे के लिए तत्काल पासपोर्ट सेवा ली जाती है, तो इसके लिए 3,000 रुपये शुल्क देना होगा।

कुछ आवेदकों को मिलती रहेगी 10 फीसदी छूट

नए शुल्क ढांचे के बावजूद कुछ श्रेणियों के आवेदकों के लिए छूट जारी रहेगी। 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को नए पासपोर्ट के लिए 10 फीसदी की छूट मिलती रहेगी।

हालांकि यह छूट पासपोर्ट के नवीनीकरण यानी रिन्यूअल या पुराने पासपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए किए जाने वाले आवेदन पर लागू नहीं होगी।