कोटा : 20 माह बाद मिली स्कूली छात्रा से दरिंदगी के आरोपी को 20 साल की सजा

स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के 20 माह पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट 3 ने आरोपी बृजेश कोली 46 साल निवासी बजाज खाना को 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपी बृजेश 10 साल की स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर पड़ोस की दुकान में ले गया। वहां मासूम के साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से 19 गवाहों के बयान हुए। मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 फैसला सुनाते हुए आरोपी बृजेश कोली को 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने 28 मई 2019 को रामपुरा थाना में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि वो मजदूरी का काम करते है। और किराए के मकान में रहते है। उसकी 10 साल की नाबालिग बेटी 5 वीं कक्षा में पढ़ती है। वो उसकी सहेलियों के साथ गली में खेलती है। गली में एक आटा चक्की है। जहां बृजेश कोली नामक व्यक्ति अक्सर बैठा रहता है। वो मजदूरी का काम करता है। आटा चक्की बन्द होने के दिन बृजेश कोली नामक व्यक्ति उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पड़ोस की दुकान में ले जाकर मासूम से दुष्कर्म किया। शिकायत पर रामपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।