राजस्थान : कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश, आगामी सत्र तक करें नियुक्ति सुनिश्चत

प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों कमी साफ़ हैं। खासतौर से कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। 15 हजार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं हैं जिसपर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की हैं और जल्द नियुक्ति सुनिश्चत करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार 2 साल से बार-बार हमारे आदेशों को नजरअंदाज कर रही है। 7 जनवरी 2021 को तत्कालीन प्रमुख सचिव श्रीमती मंजू राजपाल को तलब कर कैडर बनाने के आदेश दिए थे। वहीँ 16 सितंबर 2020 को कोर्ट ने 4 हफ्ते में नियम बनाने के आदेश दिए थे। पालना नहीं हुई।
राजस्थान के 15 हजार सरकारी स्कूलों में एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। इस पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा-आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चत करें। सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश डॉ. चेतना यादव व अन्य की याचिका पर दिया। एजी एमएस सिंघवी ने कहा कि भर्ती के नियम बनाए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वे इस संबंध में आगामी सुनवाई 5 अप्रैल से पहले अपना शपथ पत्र पेश कर दे।