कोरोना काल में चल रहीं स्पेशल ट्रेनें, नियमों में हुआ बदलाव, जाने

कोरोना वायरस के समय देश में यातायात के ज्यादातर साधन बंद है लेकिन सरकार ने लोगों के लिए कुछ ट्रेनें चलाई है। इन ट्रेनों से लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हालाकि, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए है। जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हैं।

- सबसे ताजा नियम यह है कि आपको उस जगह का पता बताना होगा जहां आप गंतव्य पर पहुंच कर कहा रुकने वाले है। विदेश यात्रा के तर्ज पर भारतीय रेलवे अब सफर से पहले फॉर्म भरवाएगी जिसमें गंतव्य पर जाकर कहां रुकने वाले है उसका पूरा पता आपको उस फॉर्म पर भरना होगा। ऐसे इसलिए कि जरूरत पड़ने पर आपका आसानी से पता लगाया जा सके।

- ट्रेन सफर के दौरान आपको मास्क पहनना जरुरी है। बिना मास्क के सफर करने नहीं दिया जाएगा।

- सफर के दौरान आपको आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में डालना बेहद जरुरी है। जिनके फोन में यह ऐप नहीं होगा, उनसे स्टेशन पर ही यह डाउनलोड कराया जाएगा।

- ट्रेनों में अडवांस रिजर्वेशन अधिकतम सात दिन के लिए होगा। ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करा सकते हैं लेकिन कैंसल होने पर किराये का 50% ही आपको रिफंड में मिलेगा।

- सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद जरुरी है।

- टिकट रेलवे के काउंटर पर नहीं मिलेगी। टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ही बुक की जा सकती है। बस कुछ खास कैटगरी के लोगों मसलन सांसदों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काउंटर से टिकट की व्यवस्था होगी।

- मरीज, छात्रों, दिव्यांगों को टिकट में रियायत होगी। बुजुर्गों के लिए यह रियायत नहीं होगी। दिव्यांगों और पूर्व सांसदों के लिए AC-1 में 2 बर्थ, AC-2 में 4 बर्थ और AC-3 में 2 बर्थ का कोटा होगा।

- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए अपनी गाड़ी का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई शख्स एनसीआर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता है तो उसे बॉर्डर पर ई-टिकट दिखाना होगा। इसके बाद ही उसको प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

- यात्रियों को अपने तौलिया और चादर का खुद इंतजाम करना होगा। सिर्फ डिब्बाबंद खाना और हैंड सैनेटाइजर मुहैया कराया जाएगा।