200 नई ट्रेन / यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रिजर्वेशन करवाने से पहले जान लें यात्रा के ये 13 नियम

देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक लाख 12 हजार से अधिक हो गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के अंदर 5609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब कुल मरीजों की संख्या 1 लाख 12 हजार 359 है। इसमें से 3435 लोग जान गंवा चुके हैं। राहत की बात है कि कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक 45 हजार 299 लोग ठीक हो चुके हैं।

वहीं कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों की बुकिंग 21 मई यानी आज सुबह 10 बजे शुरू हो गई हैं। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। इनकी लिस्ट बुधवार देर रात जारी कर दी गई। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन ट्रेनों के नियमों में भी काफी बदलाव किया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 1 जून से चलने वालीं ट्रेनों का किराया सामान्य ही होगा, लेकिन जनरल कोच में सीट बुक करने के लिए भी स्लीपर का किराया देना होगा। इन ट्रेनों में तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट की सुविधा नहीं होगी। साथ ही यात्री के पास कंफर्म टिकट होने पर ही यात्रा की इजाजत मिलेगी। टिकट की बुकिंग रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ही की जा सकेगी।

आइए जानते हैं 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के नियमों के बारे में...

- इन 200 ट्रेनों के लिए सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई-टिकटिंग की सुविधा होगी।

- इन ट्रेनों के लिए किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर नहीं खुलेगा।

- IRCTC के एजेंट भी इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से ही टिकट की बुकिंग की जा सकेगी।

- इन ट्रेनों में कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- अग्रिम आरक्षण की अवधि (ARP) अधिकतम 30 दिन होगी। यानी यात्री इन 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 30 दिन पहले या 30 दिन के भीतर करा सकेंगे। जैसे 30 जून की यात्रा के लिए यात्री 1 जून से 30 जून तक टिकट करवा सकते हैं।

- RAC और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा, लेकिन टिकट कन्फर्म होने के बाद ही व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी यानी वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- वर्तमान नियमों के मुताबिक AC 1 में 20, AC 2 में 50, AC 3 में 100 और स्लिपर कोच में 200 वेटिंग टिकट बुक किया जा सकता है।

- यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित (यूटीएस) टिकट जारी नहीं किया जाएगा और न ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा। यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को सफर के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा।

- पूर्ण रूप से स्वस्थ्य यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश करने और यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रियों की अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच की जाएगी

- पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था। पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमति होगी।

- केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

- सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो वहां के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं।

- स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखेंगे।

बता दे, इंडियन रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली ये 200 ट्रेनें (ये 100 ट्रेनें अप एंड डाउन मिलाकर 200 हो जाएंगी) देशभर के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचेंगी।