क्या हवाई यात्रा करने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा? उड्डयन मंत्री ने दिया ये जवाब

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा कर दी है। हालाकि, शुरुआत में सिर्फ एक तिहाई उड़ानों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही सरकार न्यूनतम और अधिकतम किराया भी तय कर दिया हैं। इसके साथ ही आज गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी घरेलू उड़ानों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। इन घरेलू उड़ानों के यात्रियों को क्वारंटाइन किए जाने वाले सवाल पर कहा कि इस मामले पर व्यावहारिक तरीके से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को लगता है कि इस तरह के उपायों की आवश्यकता नहीं है।

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पुरी ने कहा कि यात्रियों के क्वारंटाइन किए जाने को लेकर व्यावहारिक सोच रखनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा, 'अगर मैं केरल जाता हूं, तो मुझे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। जब मैं वापस आऊंगा, तो क्या मुझे 14 दिनों के लिए फिर से क्वारंटाइन में भेजा जाएगा? यह व्यावहारिक नहीं है।' पुरी ने आगे कहा कि बसों और ट्रेनों के क्वारंटाइन स्टैंडर्ड को हवाई यात्रा पर लागू नहीं किया जा सकता। बता दें बस या ट्रेन से यात्रा करने पर यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है।

पुरी ने कहा उन्होंने यात्रियों के लिए जारी किए गए नए संशोधित एसओपी (SOP) की तरफ ध्यान इंगित करते हुए कहा कि इसके तहत संदिग्ध लक्षण वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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पुरी ने कहा 'अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो आपको हवाई अड्डे में फ्लाइट बोर्ड करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।'

इससे पहले अपनी डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग में पुरी ने कहा कि सरकार का मानना था कि शॉर्ट-फ्लाइट उड़ानों में यात्रियों को क्वारंटाइन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लंबी उड़ानों से आने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह COVID-19 से संक्रमित तो नहीं हैं ऐसे में 14-दिन की आइसोलेशन अवधि से गुजरना होगा।

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