दिल्ली: सरकार ने उठाए कड़े कदम, मास्क नहीं पहनना पड़ेगा भारी, होगी छह महीने की जेल

देशभर में कोरोना वायरस के मामलों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में आवाजाही पर बंदिशों के साथ विभिन्न शहरों में लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है और संक्रमण रोकने के उपायों के तहत निगरानी बढ़ा दी गयी है। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंस मेंटेन रखने के लिए भी जोर देकर बोला जा रहा है लेकिन देखा जा रहा है लोग इसका पालन सही से नहीं कर रहे हैं।

दिल्ली में घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने पर लोगों को छह महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। देव ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी जगह, दफ्तर और कार्यशाला में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनना होगा।

आदेश के मुताबिक, 'कोई व्यक्ति/अधिकारी बिना मास्क पहने बैठक में भाग नहीं लेगा। ये मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क या घर में बने मास्क भी हो सकते हैं, जिन्हें अच्छी तरह धोकर और संक्रमण मुक्त करके पुन: इस्तेमाल में लाया जा सकता है।' दिल्ली सरकार ने बुधवार को लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को अनिवार्य करने की बात कही थी।