Unlock हो रहा भारत लेकिन इन जगहों पर अब भी रहेगी पाबंदी

68 दिन से देशभर में जारी लॉकडाउन अब खुलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब देश को अनलॉक करने का प्लान बनाया है। देश अब तीन चरणों में खुलने वाला है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि देश के सभी कंटेंनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन तय नियमों के हिसाब से जारी रहेगा। अनलॉक करने की पहली किस्त में देश को तीन फेज में खोलने की तैयारी है। पहला फेज 8 जून से जबकि दूसरा फेज जुलाई में शुरू होगा। तीसरे अनलॉक फेज के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है।

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर पूरी पाबंदी जारी रहेगी और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर जारी 7 पेज की गाइड लाइन में 5,6 और 7वें पेज पर बढ़ाए गए लॉकडाउन को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। इनमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें दूसरे चरण की घोषणाओं को दोहराते हुए स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। गृह मंत्रालय ने मास गैदरिंग पर पहले की ही तरह प्रतिबंधों को जारी रखा है। ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना और समारोह करना अलाउ नहीं होगा। शादी के लिए 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है वहीं अंतिम यात्रा में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते।

स्कूल-कॉलेज खोलने का राज्य सरकार से लेगी सलाह

- नए नियमों के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग संस्थान और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद खोले जाएंगे।

- राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करके इस पर फैसला कर सकती हैं।

- फैसला जून में नहीं होना है। जुलाई में ऐसा होना मुमकिन हो पाएगा। यानी जून में शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे।

- गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है वे स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार विमर्श करें। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें बच्चों के अभिभावकों और संस्थानों से चर्चा करें और फीडबैक दें ताकि केंद्र सरकार स्कूल-कॉलेज खोलने पर विचार करें।

- अनलॉक इंडिया प्लान के तीसरे चरण में कोरोना संक्रमण और उससे पैदा हुए हालात का जायजा लेने के बाद ही कुछ सेवाएं शुरू हो पाएंगी।

- इनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल शामिल हैं।

- धार्मिक समारोह, राजनीतिक रैलियों, खेल के कार्यक्रम और सांस्कृतिक समारोह को लेकर भी तीसरे चरण में विचार किया जाएगा। लेकिन जून महीने में फिलहाल इन सब पर रोक जारी रहेगी। किसी तरह के सामाजिक आयोजन नहीं हो पाएंगे। विदेश जाने पर भी रोक रहेगी।

- लॉकडाउन 5 में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों के लिए दिशानिर्देश हैं कि वह बाहर न निकलें, जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और बहुत ही जरूरी वजह न हो।

- अब राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं।

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कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी

लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित होगा। जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी।

मेडिकल इमरजेंसी सेवा और जरूरी सामान और सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी, और अन्य जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर पाएंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है।

बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।