जयपुर / 42 नए कोरोना मरीज मिले, अब तक 3360 संक्रमित; शहर में 163 लोगों की हुई मौत

जयपुर शहर में बुधवार को 42 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 3 मरीजों की मौत भी हुई है। यहां अब तक 3 हजार 360 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके है। इनमें 2 हजार 658 मरीज रिकवर हो गए है। जिन्हें कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। राजधानी जयपुर में 163 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। ऐसे में जयपुर शहर में अब 539 एक्टिव केस है। जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। यहां 400 प्रवासी राजस्थानी भी संक्रमित हुए है।

बुधवार को जयपुर में पुरानी विधानसभा इलाके में 3, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, तिरुपति कॉलेज, सोढाला, मीनावाला, गांधीपथ, 22 गोदाम, जगतपुरा, शास्त्री नगर, घाटगेट, वैशाली नगर, जालुपुरा, जवाहर नगर, मानसरोवर, हरमाड़ा, दुर्गापुरा, प्रताप नगर, खिरणी फाटक, दो अज्ञात पता और 16 कोरोना संक्रमित विभिन्न क्वारेंटाइन सेंटर्स से सामने आए।

अनलाॅक-2 की गाइडलाइन जारी

काेराेना के बीच अनलाॅक-2 के लिए केंद्र की गाइडलाइन के एक दिन बाद मंगलवार काे राज्य सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए थे। राज्य की नई गाइडलाइन में अब प्रदेश में रात 9 बजे की जगह 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं को अलग रखा गया है। कोचिंग संस्थान, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल और धार्मिक समारोह पर लगी रोक भी 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि, केंद्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई शुरू होंगे। सिटी बसें भी नहीं चलेंगी। राजनीतिक, खेल, मनोरंजन समेत बड़े जमावड़ों पर रोक रहेगी। इसके अलावा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर भी इन गतिविधियों पर रोक रहेगी।

गांवों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाले धार्मिक स्थल एक जुलाई से खुलेंगे। शहरी क्षेत्राें में धर्मस्थल बंद रहेंगे। गांव में ऐसे धर्मस्थल ही खुलेंगे, जिनमें रोज 50 से कम लोग आते हैं। अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन बुधवार यानी 1 जुलाई से लागू होगी और 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल सख्ती जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़ कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर रोक रहेगी। सरकार की ओर से अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।