जोधपुर : एयरपोर्ट पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन यात्रियों को करवा सकता हैं जेल, जानें नियम

एक बार फिर बढ़ता कोरोना चिंता का कारण बनता जा रहा हैं जिसका मुख्य कारण लोगों द्वारा लापरवाही बरतना हैं। ऐसे में डीजीसीए ने हवाई यात्रियों पर सख्ती बरतना शुरू किया हैं और अब बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नियम कड़े करने के साथ ही ऐहतियात नहीं रखने वाले यात्रियों पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। इस सख्ती के अंतर्गत फ्लाइट के दौरान अब कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर दोषी यात्री को कुछ माह या एक साल के लिए बैन करने के साथ ही उस पर पुलिस केस भी किया जा सकता है।

दरअसल, कुछ माह पहले कोरोना के कम होते असर को देखते हुए विमान यात्रियों को राहत मिलने लगी थी। वर्तमान में विमान में यात्रा के दौरान फेस शील्ड व मास्क अनिवार्य होने के साथ ही सभी यात्रियों का टेंपरेचर भी चेक किया जा रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट ऑथोरिटी के डायरेक्टर जीके खरे ने बताया कि जो गाइडलाइन आएगी, उसकी पूरी पालना की जाएगी।

यात्रियों के लिए ये नियम जरूरी

- मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य।
- फेस शील्ड व मास्क पहनना जरूरी।
- मास्क नाक से नीचे नहीं होना चाहिए।
- बॉर्डिंग पास बिना प्रवेश नहीं।
- दो यात्रियों के बीच में सीट आए तो पीपीई सूट पहना होगा।

नियम तोड़ा तो ये कार्रवाई

- विमान में नियम नहीं मानने पर यात्री को बेलगाम यात्रियों की सूची में भी डाला जा सकता है।
- कुछ दिनों से लेकर महीनों तक के लिए यात्रा से बैन किया जा सकता है।
- गंभीर लापरवाही पाए जाने पर पुलिस केस भी किया जा सकता है।