इन 6 शर्तों पर मिली लालू यादव को पैरोल

राष्ट्रीय जनता जल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए गुरुवार को तीन दिन की पैरोल दे दी गई है। ऐसे में लालू प्रसाद को 14 मई को पटना से वापस रांची लौटना होगा। जेल आईजी हर्ष मंगला के द्वारा जारी किये गये पैरोल संबंधी आदेश में जिक्र है कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में पैरोल को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद लालू प्रसाद को वापस रांची जेल लौटना होगा। चारा घोटाले में लालू इन दिनों जेल में सजा काट रहे हैं।

क्या है पैरोल पर रिहाई की शर्त

- पैरोल अवधि की समाप्ति पर निर्धारित तिथि और समय पर पुन: कारा में वापसी सुनिश्चित करेंगे।

- पैरोल बेटे की शादी में शामिल होने को लेकर ली गई है। अत: लालू प्रसाद शादी समारोह के अलावा किसी अन्य आयोजन में या अन्यत्र स्थल पर उपस्थित नहीं होंगे।

- लालू प्रसाद पैरोल अवधि में किसी भी तरह की प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे। लालू द्वारा विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विवाह आयोजन के अलावा किसी प्रकार का बयान सोशल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी नहीं किया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन पैरोल नियम का उल्लंघन माना जाएगा।

- पैरोल अवधि में किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना है।

- लालू प्रसाद रिम्स के चिकित्सकीय परामर्श को मानेंगे। रिम्स की तरफ से यात्रा के लिए लालू प्रसाद को मेडिकली फिट बताया गया है। रिम्स के एक चिकित्सक उनके साथ प्रतिनियुक्त रहेंगे।

- रांची एसएसपी के द्वारा पैरोल के दौरान पुलिस एस्कार्ट दिया जाएगा। पैरोल की अवधि में जेल प्रशासन लालू प्रसाद का एक अलग रजिस्टर बनाएगा। इसकी सूचना संबंधित थानेदार, एसपी व प्रोवेशन अधिकारी को जेल अधीक्षक देंगे।