इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देरी से रिटर्न फाइल करने के नियमों में किया बदलाव, देना होगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देरी से रिटर्न फाइल करने के नियमों में काफी बदलाव किया है। अब देरी से फाइल होने वाले रिटर्न के लिए केवल एक साल का वक्त मिलेगा। हालांकि इस साल दो वित्त वर्ष के लिए आप बिना जुर्माने के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने आईटीआर फाइल करने को लेकर के फाइनेंस एक्ट 2016 में कई तरह के बदलाव किए हैं। सेक्शन 139 (4) के मुताबिक अब टैक्स पेयर केवल वित्त वर्ष की समाप्ति के एक साल बाद का ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

फिलहाल वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 का अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गए हैं तो फिर आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इन दोनों वित्त वर्ष के रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है।

पहले टैक्सपेयर दो साल पुराना रिटर्न भी फाइल कर सकते थे। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जिन लोगों ने मार्च 2017 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है उनको केवल 31 मार्च 2018 तक ही रिटर्न फाइल करने का समय मिलेगा। अगर 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल किया तो सेक्शन 271एफ के अनुसार 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।