केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली कोर्ट से ईडी ने कहा, मामला उनकी भूमिका पर आधारित है

नई दिल्ली। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर अब रद्द हो चुके आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत को बताया कि मामले में सब कुछ उनकी भूमिका पर निर्भर करता है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, मामला उनकी भूमिका पर आकर खत्म होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लगाए थे, ईडी ने नहीं।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा, कई आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं और उनमें से किसी में भी उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। पहले के चरणों में कई लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया।

इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी।

इस बीच, न्यायाधीश ने केजरीवाल की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख तय की, जिसमें केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कार्यवाही के दौरान, ईडी ने अदालत से मामले को 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया।

हालांकि, जज ने कहा कि अगली सुनवाई के लिए वह जांच एजेंसी की नहीं, बल्कि आरोपी की सुविधा पर विचार करेंगे। जज ने कहा, आरोपी न्यायिक हिरासत (जेसी) में है, आपकी (ईडी) हिरासत में नहीं है। अगर वह कोई सुविधा चाहता है, तो उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। वह जेसी में है। मैं उसकी सुविधा पर विचार करूंगा, आपकी नहीं।

दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया था।

न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी। पिछले शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था।