... अगर आज बेल नहीं मिली तो यह होगा सलमान का अगला कदम

काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने अक्टूबर 1998 में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल कैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद उन्हें जोधपुर जेल लाया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है। यह वही बैरक है जिसमें आसाराम बापू को रखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अभिनेता सलमान खान को खाने में रात को पत्ता-गोभी और दाल-रोटी दी गई, जो उन्होंने नहीं खाई और उनके लिए बाहर से चिकन मंगाया गया। हालांकि जेल प्रशासन ने इससे इनकार किया है। वहीं गर्मी से बेहाल सलमान के लिए एक कूलर की व्यवस्था की गई। सूत्रों का कहना है कि बेचैन सलमान बैरक में टहलते रहे।

सोने के लिए दरी और लकड़ी का पाटा भी दिया गया। जेल में रात बिताने के लिए उन्हें एक टी शर्ट और बरमूडा भी उपलब्ध करवाया गया। जेल में सलमान ने बीपी की शिकायत भी की जिसकी अस्पताल में जांच कराई गई। हालांकि जांच में सब कुछ सामान्य रहा। अदालत के फैसले से झटका खाए सलमान तनाव में न दिखने की कोशिश कर रहे थे।

बेल न मिलने पर यह होगा उनका अगला कदम

सलमान के वकील ने कहा कि दोषसिद्धि को निलंबित करने और जमानत के लिए सत्र अदालत में याचिका दायर की गई है। जमानत याचिका पर शुक्रवार सुबह सुनवाई होने की उम्मीद है। यदि सेशन कोर्ट से सलमान खान को बेल नहीं मिलती है तो उन्हें हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। कानूनी जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील डीबी गोस्वामी बताते हैं, 'मैजिस्ट्रेट की अदालत में 7 साल तक की सजा के मामले में सुनवाई होती है। इस मामले में भी इसी कारण मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई है और फैसला सुनाया गया है। अगर सजा तीन साल तक होती, तो इसी कोर्ट में सजा सस्पेंड करने की अर्जी दाखिल की जा सकती थी। लेकिन सजा जैसे ही 3 साल से ज्यादा हो तो मैजिस्ट्रेट अदालत सजा सस्पेंड नहीं कर सकती। फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 60 दिनों की मियाद तय की गई है।’