सलमान खान के फैन्स के लिए अच्छी खबर, जमानत मंजूर, जल्द आएंगे जेल से बाहर

सलमान खान को काला हिरण मामले में आखिरकार जमानत मिल गई है। दोपहर तीन बजे जज ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कानूनी प्रक्रिया को पूरा होने में दो-तीन घंटे लगेंगे यानी शाम तक सलमान जेल से बाहर आ जाएंगे।

इस मामले में सलमान खान को जोधपुर सत्र न्‍यायालय ने 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। अदालत के फैसले के चलते सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता दोपहर 2 बजे ही अदालत पहुंच गई थीं। इससे पहले अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए दो बजे का वक्‍त मुकर्रर किया था। सलमान की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों ने सुबह ही अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी इस मामले में फैैसला सुनाएंगे।

इस मामले में सुबह 10.30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्‍तीमल सारस्‍वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्‍हें झूठा फंसाया गया है। इसके साथ ही उन्‍होंने सलमान के आर्म्‍स एक्‍ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया। सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि 'सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे। उन्‍हें कई केस में जमानत भी मिली। उन्‍होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया।'

हालांकि सरकारी वकील ने सलमान को जमानत दिए जाने की दलील का विरोध किया। सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं। उनके केस में गवाही पुख्‍ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा। वहीं, सलमान के इस केस से जुड़े रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए। इससे पहले कोर्ट में सलमान का केस 15वें नंबर पर लिस्टेड था, जोकि बाद में पहले नंबर पर कर दिया गया। मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्‍यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई।

मामले की सुनवाई से पहले करीब सवा दस बजे सलमान की बहनें अलविरा, अर्पिता, उनके वकील और बॉडीगार्ड शेरा कोर्ट पहुंचे। उनके कोर्ट पहुंचने के दौरान जज मीडियाकर्मियों ने उन्‍हें घेर लिया तो सलमान के बॉडीगार्ड ने उनके साथ धक्‍कामुक्‍की कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने सलमान के दूसरे बॉडीगार्ड को कोर्ट के अंदर जाने से रोक दिया।