Bihar News: दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को जज ने सुनाई अनोखी सजा, 6 महीने तक फ्री में धोएगा महिलाओं के कपड़े

बिहार (Bihar News) के मधुबनी के एडीजे कोर्ट द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को अनोखी सजा सुनाई है। आरोपी पेशे से धोबी है जज ने अगले 6 महीने तक महिलाओं के कपड़े फ्री धोने और आयरन करने की सजा सुनाई है। झंझारपुर कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने आरोपी ललन कुमार साफी को इसी शर्त के सात जमानत पर रिहा किया है। आरोपी ललन कुमार पर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है। 19 अप्रैल को ललन को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। दोनों पक्षों में समझौता भी हो चुका है।

कोर्ट में आरोपी ललन के वकील ने कहा था कि उनका मुवक्किल अपने पेशे के जरिए समाज सेवा करना चाहता है। इसी आधार पर एडीजे अविनाश कुमार ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने और आयरन करने की शर्त पर जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने 10,000 रुपए के दो जमानतदार भी देने के लिए कहा।

कोर्ट ने 6 महीने बाद आरोपी को मुखिया या सरपंच या सरकारी अधिकारी से अपनी शर्त का पालन करते हुए मुफ्त सेवा का प्रमाण पत्र भी सौंपने का आदेश दिया। आरोपी युवक फ्री सेवा दे रहा है या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए जमानत की कॉपी गांव के सरपंच और मुखिया को भी भेजे जाने की बात कही गई है।