भारत में सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला, अब हर दोपहिया वाहन के साथ देने होंगे दो ISI प्रमाणित हेलमेट

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक है, खासकर दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसे। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब हर नए दोपहिया वाहन के साथ दो ISI सर्टिफाइड हेलमेट देना अनिवार्य होगा। इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित ऑटो समिट में की गई, जिसे टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (THMA) का पूरा समर्थन मिला है। इस निर्णय को सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और अनावश्यक मौतों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की भयावह स्थिति

हर साल भारत में 4,80,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1,88,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं। खासतौर पर हर साल 69,000 से अधिक दोपहिया सवारों की मौत होती है, जिनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। यह आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि हेलमेट न पहनने से जान जाने का खतरा कितना बड़ा है।

उद्योग जगत और हेलमेट निर्माताओं का समर्थन

टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (THMA) लंबे समय से ISI सर्टिफाइड हेलमेट की अनिवार्यता की मांग कर रहा था। इस फैसले को लेकर THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा, यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता है। जिन परिवारों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खोया है, उनके लिए यह फैसला उम्मीद की किरण है कि अब ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकेगा। हेलमेट निर्माता संघ ने यह भी आश्वासन दिया कि वे ISI प्रमाणित हेलमेट के उत्पादन को बढ़ाएंगे और पूरे देश में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

हेलमेट न पहनने पर अब ₹2000 तक का चालान

भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1998 में संशोधन किया है, जिसके तहत टू-व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट ठीक से न पहनने पर ₹2,000 तक का जुर्माना देना होगा। यदि किसी ने हेलमेट पहना है लेकिन उसे ठीक से नहीं बांधा है, तो भी उसे जुर्माना भरना पड़ेगा।

- हेलमेट खुला हुआ पहनने पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा।
- सिर पर पट्टी (स्ट्रैप) ठीक से न बांधने पर भी ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।
- कुल मिलाकर, यदि हेलमेट ठीक से नहीं पहना गया, तो ₹2,000 तक का चालान हो सकता है।

सुरक्षित और ज़िम्मेदार दोपहिया यात्रा की दिशा में बड़ा कदम

इस नए नियम को सड़क सुरक्षा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। यदि राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के पास ISI सर्टिफाइड हेलमेट होगा, तो सफर न केवल सुरक्षित बल्कि ज़िम्मेदारी भरा भी बनेगा। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की भयावहता को देखते हुए यह कदम दोपहिया सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह फैसला देश में सुरक्षित और समझदारी भरी बाइक यात्रा के नए युग की शुरुआत करेगा, क्योंकि हर हेलमेट के पीछे एक कीमती जीवन होता है।