इंदौर-भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू, इन 8 शहरों में बाजार 10 बजे के बाद रहेंगे बंद

भोपाल और इंदौर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दोनों शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी कुछ बंद रहेगा। बिना किसी कारण किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल, राशन एवं खानपान की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं होगा। केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक आने-जाने की अनुमति होगी। आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में हुई कोरोना समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। काफी दिन की जद्दोजहद के बाद कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया। इसके साथ मध्य प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। यह आदेश भी कल दिनांक 17 मार्च से लागू होगा। अगर इन 8 शहरों में इसके बाद भी 3 दिन तक लगातार केस बढ़ते हैं तो यहां भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। मं वहीं, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी। उन लोगो को एक हफ्ते आइसोलेटिशन में भी रहना होगा।

नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा।आज हुई बैठक में ये भी फैसला किया गया कि अगर भोपाल इंदौर में मरीज कम नहीं हुए तो दोनों शहरों में हफ्ते में एक दिन कंप्लीट लॉक डाउन भी लगाया जा सकता है।

10 जिलों के लिए गाइड लाइन

- प्रदेश के 10 जिलों यथा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगाेन जिलों में होली के जुलूस/गैर/मेले आदि पर प्रतिबंध रहेगा
- खुले मैदान/स्थान में आयोजित होने वाले सभी सामाजिक/शैक्षणिक/राजनैतिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे
- दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी
- मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगेगा