RBI का नियम, ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर भी कट गए है अकाउंट से पैसे तो बैंक देगा जुर्माना

अक्सर एटीएम (ATM) से पैसा निकालते वक्त किसी वजह मशीन से पैसा नही निकलता है लेकिन बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते है। ऐसी स्थिति में खुद-ब-खुद पैसा रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर को फोन कर या मेल के जरिए शिकायत करके पैसा रिफंड करवा सकते है। इसे फेल ATM ट्रांजेक्शन कहते हैं। RBI द्वारा की गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2018 (2017-18) में इस तरह के करीब 16 हजार मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन अगर बैंक आपका पैसा 7 दिनों (वर्किंग डे) के भीतर रिफंड नहीं करता है तो RBI के नियम के अनुसार आप बैंक से फाइन वसूल कर सकते है। बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा भरना होगा।

जानें क्या हैं इस संबंध में RBI के नियम

- अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले उस बैंक से शिकायत कीजिए जिस बैंक ने कार्ड जारी किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस एटीएम से ट्रांजेक्शन किया है।

- अगर एटीएम फेल हो जाता है लेकिन अकाउंट से डेबिट हो जाता है तो बैंक को 7 वर्किंग डे के भीतर रिफंड करना होगा।

- अगर शिकायत नहीं भी करते हैं तब भी बैंक को खुद से रिफंड करना होगा। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर यह काम करना होगा। अमूमन 24 घंटे में ऐसे मामलों में रिफंड मिल जाता है।