असम: सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 बहुमत से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और तीन अन्य न्यायाधीशों ने प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इससे असहमति जताई।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि असम समझौता बांग्लादेश के निर्माण के बाद अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था और धारा 6ए विधायी समाधान था। बहुमत के फैसले में यह भी कहा गया कि 25 मार्च, 1971 की कट-ऑफ तिथि तर्कसंगत थी, क्योंकि यह वह तारीख थी जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था।

अदालत ने यह भी कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं है, जो व्यक्तियों को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने के अधिकार की रक्षा करता है।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक माने जाते हैं। 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

पीठ ने कहा कि 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों का पता लगाया जा सकता है, उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और निर्वासित किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि असम की स्थानीय आबादी में आप्रवासियों का प्रतिशत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, इसलिए असम को अलग करना तर्कसंगत है।

अदालत ने कहा, असम में 40 लाख प्रवासियों का प्रभाव पश्चिम बंगाल के 57 लाख प्रवासियों से अधिक है, क्योंकि असम का भूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल की तुलना में बहुत कम है।

असहमतिपूर्ण निर्णय


न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अपने असहमतिपूर्ण निर्णय में धारा 6ए को असंवैधानिक घोषित किया। उन्होंने कहा, धारा 6ए समय के साथ असंवैधानिक हो गई है।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि विधायिका 1971 से पहले प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर सकती थी और 1966 से 1971 तक वैधानिक श्रेणी का निर्माण राज्य में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

उन्होंने कहा, यह तथ्य कि 1966 से 1971 तक एक वैधानिक श्रेणी बनाई गई थी, जो एक सख्त शर्त (10 वर्षों तक कोई मताधिकार नहीं) के अधीन थी, इसका मतलब यह है कि नागरिकता प्रदान करना वास्तव में असम के लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए था कि इस तरह के समावेशन से राज्य में होने वाले आगामी चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नागरिकता अधिनियम की धारा 6A क्या है?

नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता लेने की अनुमति देती है जो 1 जनवरी, 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम आए थे।

बांग्लादेश से प्रवासियों के प्रवेश के खिलाफ छह साल के लंबे आंदोलन के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 1985 में कानून में धारा 6A जोड़ी गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हलफनामे में कहा था कि जनवरी 1966 और मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले 17,861 प्रवासियों को नागरिकता दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि इस प्रावधान को असंवैधानिक माना जाए, उनका दावा था कि असम में नागरिकता के लिए अलग कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना भेदभावपूर्ण व्यवहार है।